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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, बीस वर्ष की सजा व एक लाख जुर्माना

झांसी, 20 मई (Udaipur Kiran) । चार वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित पर न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष की सजा ओर एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितम्बर 2020 को एक व्यक्ति ने थाना चिरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराते बताया था कि उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री शौच क्रिया करने गई थी तभी मोठ के जरहा खुर्द निवासी लालू उर्फ उमाशंकर राजपूत अपनी बाइक से साथी के साथ आया और उसकी पुत्री को जबरन उठाकर ले गया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपितों ने उसकी पुत्री के साथ बारी बारी से बलात्कार किया ओर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायालय में आरोपित लालू उर्फ उमाशंकर राजपूत पर आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उक्त सजा से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया

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