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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : हिंदू पक्ष ने प्रत्येक दिन सुनवाई को कोर्ट लगाई मोहर, अगली सुनवाई 30 सितम्बर को

जन्मभूमि अैार  इदगाह का फाइल फाेटाे

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 30 को

मथुरा, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन पर बुधवार को सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष की मांग है कि वाद बिंदु तय करने से पहले रिकॉल आवेदन की सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष ने सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई के आदेश के खिलाफ रिकॉल आवेदन दाखिल किया है। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल 18 सिविल वादों पर सुनवाई हुई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 30 सितंबर तय की है।

बुधवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि वादी (हिंदू पक्ष) की ओर कुछ मुकदमों में संशोधन की अनुमति मांगी गई है। वहीं कुछ वकीलों ने कहा कि उन्हें इन मामलों की आज सुनवाई होने के संबंध में पूर्व में सूचना नहीं मिल सकी थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति ने जैन ने एक अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष के मुकदमों को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष के आवेदन खारिज कर दिए थे और कहा था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे पोषणीय (सुनवाई योग्य) हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि ये मुकदमे समय सीमा, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित नहीं हैं। पूजा स्थल अधिनियम किसी भी धार्मिक ढांचे को जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद था, उसे परिवर्तित करने से रोकता है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष (शाही ईदगाह की प्रबंधन समिति और उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) ने इन मुकदमों का विभिन्न आधार पर विरोध किया है।

श्रीकृष्ण जन्म भूमि ईदगाह मामले मे हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि आज न्यायालय में उन सभी वादों पर सुनवाई हुई जिसमें जन्म स्थान से ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने का केस किया गया था, आज बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने प्रत्येक दिन क़ेस की सुनवाई करने का अनुरोध माननीय न्यायालय से किया। न्यायाधीश मयंक जैन ने 30 सितंबर कोसुनवाई की डेट देते हुए कहा कि अभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती जो प्रतिदिन सुनवाई हो सके। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष नरेश ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव डॉ जमुना शर्मा,आशु दीक्षीत, राजेश पाठक,जय राम शर्मा ,राहुल गौतम, हरिदास बाबा, रामदेव यादव, गुंजन शर्मा, रिचा शर्मा, महेंद्र सिंह बघेल, आदि उपस्थित थे।

(Udaipur Kiran) / महेश कुमार

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