
सिविल जज सीनियर डिवीजन को निर्माण कुर्क करने का आदेश
प्रयागराज, 13 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा के बाद भी निर्माण कार्य होने पर डीएम मैनपुरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही विवादित प्लाट पर निर्माण करने पर रोक लगाते हुए उसे तत्काल कुर्क करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मैनपुरी को जिंदपुर गांव के प्लाट पर अजय कुमार द्वारा किए जा रहे निर्माण की कुर्की करने का आदेश दिया है। अदालत ने एसपी को इस कार्य के लिए पुलिस बल मुहैया कराने को भी कहा है।
कोर्ट ने निषेधाज्ञा के विपरीत निर्माण जारी रखने पर जिलाधिकारी मैनपुरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अलग से अवमानना केस कार्यवाही की जाय। सफाई मे जिलाधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शिवम चौहान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
अदालत ने आदेश में कहा गया कि जमीन अजय कुमार की मां के नाम दर्ज है और निर्माण कराने पर अतिक्रमण मानते हुए इन्हीं के खिलाफ धारा 67 राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई की जा रही है। अजय कुमार अतिक्रमणकारी है या उन्हें जमीन पर अधिकार प्राप्त है, इसका निर्धारण इस कोर्ट से नहीं किया जा सकता। 19 मार्च 25 को हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। जिसका पालन किया जाना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
