Haryana

रेवाड़ी में नए बीज अधिनियम के विरोध बंद रही दुकानें

रेवाड़ी में अधिनियम के विरोध में दुकानदार हड़ताल पर।

रेवाड़ी, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । रेवाड़ी में नए बीज एवं कीटनाशक अधिनियम का विरोध जताते हुए खाद-बीज विक्रेताओं ने अपने प्रतिष्ठान सोमवार को बंद रखे। दुकानदारों के सामूहिक निर्णय के अनुसार अगले सात दिनों तक जिले में कोई भी खाद और बीज की बिक्री नहीं करेगा। जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बीज एवं कीटनाशक एसोसिएशन रेवाड़ी के प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि बीज में किसी प्रकार की कोई खामियां होती है तो वह प्रोड्यूसर का काम होता है। डीलर सिर्फ किसान और प्रोड्यूसर के बीच की कड़ी होता है। अब अगर ऐसे में किसी भी प्रकार की खामियां पाई जाती है तो डीलर को दंड भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में व्यापारियों के खिलाफ असंगत धाराएं लगाई गई हैं। जिस कारण किसी भी आदमी का इस व्यापार में रहना संभव नहीं है।

नए बीज अधिनियम के अनुसार अगर कोई बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पहली बार दोषी पाई गई तो दो साल तक कैद और तीन लाख तक जुर्माना होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी मिली तो यह तीन साल तक सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा।

वहीं डीलर को एक साल तक सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर दो साल तक कैद और दो लाख रुपये तक जुर्माना होगा। पहले यह जुर्माना मात्र पांच सौ रुपये था और दोबारा पकड़े जाने पर छह महीने की जेल या एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। इस वजह से दोषी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। अब खाद-बीज एवं कीटनाशक सैंपल सब डिवीजन पाए जाते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट होगा।

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(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला

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