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बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 65 फीसदी आरक्षण निरस्त करने का हाई कोर्ट का आदेश रहेगा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के एक बहुप्रतिक्षित आदेश से बिहार सरकार काे बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के आदेश को पटना हाई कोर्ट की ओर से निरस्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

दरअसल, बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। बिहार सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत भी बताई है।

(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव कुमार सक्सैना

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