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खिचड़ी घोटाला मामले में शिवसेना यूबीटी नेता सूरज चव्हाण को हाई काेर्ट से मिली जमानत

मुंबई, 4 फरवरी (Udaipur Kiran) । कोरोना काल में हुए खिचड़ी घोटाला मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी के नेता सूरज चव्हाण को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। सूरज चव्हाण को खिचड़ी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था।

आज हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ के समक्ष सूरज चव्हाण की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। तथ्यों का पता चलने के बाद एकल पीठ ने सूरज चव्हाण को एक लाख रुपये के नकद बांड पर रिहा करने का आदेश दिया । पीठ ने सूरज चव्हाण को ईडी की पूछताछ में सहयोग देने का भी निर्देश दिया है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कोविड काल के दौरान कथित खिचड़ी घोटाले के सिलसिले में सूरज चव्हाण और अमोल कीर्तिकर से पूछताछ की थी। इसके बाद सूरज चव्हाण को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है।

किरीट सोमैया ने लगाए थे आरोप

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में कोरोना काल में जिनका मुंबई में घर नहीं था, ऐसे गरीब प्रवासी श्रमिकों के लिए खिचड़ी आपूर्ति की व्यवस्था करने का निर्णय लिया था। मुंबई नगर निगम ने कुल 52 कंपनियों को खिचड़ी आपूर्ति करने का ठेका दिया था। मुंबई नगर निगम ने बताया कि पहले चार महीनों में चार करोड़ खिचड़ी पैकेट वितरित किये गये। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने खिचड़ी आपूर्ति में घोटाला होने का आरोप लगाया था और इसकी जांच की मांग ईडी से की थी। इसी शिकायत के आधार पर ईडी इस मामले की मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच कर रही है।

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(Udaipur Kiran) यादव

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