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शिफा उर रहमान को दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए मिली कस्टडी पैरोल  

कड़कड़डूमा कोर्ट

नई दिल्ली, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपित एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफा उर रहमान को 3 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि शिफा उर रहमान पैरोल के दौरान अपने घर पर रह सकते हैं। शिफा उर रहमान की ओर से पेश वकील ने दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले कस्टडी पैरोल के आदेश का हवाला देते हुए कस्टडी पैरोल देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपने आदेश में ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। आज से ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से चुनाव प्रचार भी कर रहा है।

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने शिफा उर रहमान को नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। शिफा उर रहमान ने याचिका दायर कर दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से एआईएमआईएम से नामांकन दाखिल किया था। ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान हैं। शिफा उर रहमान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 124ए, 302, 307, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 , आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अलावा यूएपीए की धारा 13,16,17 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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