श्योपुर, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिले में स्मैक की तस्करी करते हुए दबोचे गए राजस्थान के दो स्मैक तस्करो को श्योपुर के विशेष न्यायालय ने मंगलवार को तीन तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुना दी है। साथही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने को दोनो आरोपियों के द्वारा 5-5 हजार रुपये की राशि जमा करते हुए भरना पडेगा। स्मैक तस्करी का एक मामला बडौदा थाना क्षेत्र का है और दूसरा मामला देहात थाना क्षेत्र का है। इन दोनों मामलो में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव के द्वारा की गई।
श्योपुर न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक देहात थाना पुलिस के द्वारा 3 जनवरी 2022 को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अजापुरा तिराहे से आरोपी इसरार खान पुत्र अब्दुल गनी निवासी हाकीम की बाडी नयापुरा थाना कोतवाली बारां जिला बारां राजस्थान को अरेस्ट किया और उसके कब्जे से 20 ग्राम स्मैक जब्त की गई। वहीं दूसरा मामला बडौदा थाना क्षेत्र का है। गत 12 जनवरी 2022 को बडौदा थाना पुलिस ने काला पट्टा पुलिया से एक आरोपी को 20 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम परमानंद पुत्र जमनालाल मीणा निवासी लाडपुरा थाना छीपा बडौदा जिला बारां राजस्थान बताया। साथही ये भी बताया कि ये स्मैक उसके द्वारा सोनू उर्फ देवेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बडौदा से लेना बताया। इसके बाद पुलिस ने दोनों मामलों के तीनो आरोपियों के खिलाफ चालान विशेष न्यायालय श्योपुर में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान एक आरोपी सोनू उर्फ देवेन्द्र सिंह निवासी बडौदा की मृत्यु हो गई। लेकिन परमानंद मीणा और इसरार खान दोषी साबित हुए। जिन्हें न्यायालय ने तीन तीन साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार के जुर्माने की सजा सुना दी।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा