Madhya Pradesh

श्योपुर: पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

— अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, पांच हजार रूपए का लगाया जुर्माना।

श्योपुर, १० जनवरी (Udaipur Kiran) । एक साल पुराने बरगवां थाना क्षेत्र में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए हत्यारे पति को अपर सत्र न्यायालय श्योपुर द्वारा शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने बताया कि फरियादिया निवासी गढ़ला ने बरगवां थाना प्रभारी को मौखिक रूप से बताया कि 26 दिसंबर 2023 को रात 9 बजे मेरी देवरानी की चिल्लाने की आवाज आई तो मैंने दोडकर देखा, जहां मेरा देवर महेश अपनी छोटी बच्ची के रोने की बात को लेकर कुल्हाड़ी से दीपिका को मार रहा था। जब मैने दीपिका को बचाने का प्रयास किया तो महेश मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर मौके से कुल्हाड़ी लेकर भाग गया, महेश ने दीपिका को सिर में कुल्हाड़ी मारकर प्राण घातक चोटे पहुंचाई है, जिससे दीपिका की मौके पर ही मौत हो गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी महेश के के खिलाफ पुलिस थाना बरगवां जिला श्योपुर ने धारा 302 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय जेएमएफसी श्योपुर में प्रस्तुत किया गया। जहां से न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश श्योपुर के समक्ष विचारण के लिए कमिट किया और न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला श्योपुर को भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वारा विचारण के बाद आरोपी महेश पटेलिया पुत्र सोमला पटेलिया उम्र 29 वर्ष निवासी गढला जिला श्योपुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय शुक्रवार को पारित किया।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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