श्योपुर, 04 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । श्योपुर देहात थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुरा झोपड़ी के लगभग ढाई साल पुराने मामले में चोरी की नियत से घर में घुसकर महिला और बच्चों की मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 3 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने बुधवार काे बताया कि 26 अप्रैल 2022 को फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी । जिसमें उसने बताया कि घटना वाली रात 11.30 बजे वह घर से बाहर सो रहा था, जबकि पत्नी और लडका अंदर सो रहे थे। तभी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने कमरे का गेट खोला। देखा कि उसके गांव का रहने वाला सोजी उर्फ स्योजी पुत्र गोपीलाल सुमन निवासी झोपड़ी में चोरी की नियत से थैले को टटोल रहा था। उसके जाने पर उसकी पत्नी व बच्चे की मारपीट करने लगा, उसने उसे पकडऩे की कोशिश की तो उसे धक्का देकर डंडा लेकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना देहात श्योपुर ने मामला पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय श्योपुर में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण के बाद आरोपी को घर में घुसकर लूट करने का दोषी पाते हुए आरोपी सोजी उर्फ स्योजी सुमन पुत्र गोपीलाल सुमन निवासी जलालपुरा थाना देहात जिला श्योपुर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा