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ट्रक लूट के दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 5 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को चाय की पत्ती से भरे ट्रक लूटने के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना क्षेत्र में 3 अगस्त 2016 को एटा से चाय पत्ती भरकर ट्रक बनारस जा रहा था। सुरेला के समीप एक खाली ट्रक ओवर टेक कर उसके ट्रक के सामने आकर रुक गया। सामने ट्रक खड़ा होते देख दूसरे ट्रक चालक ने अपना ट्रक रोक दिया। तभी खाली ट्रक से उतरे सात आठ लोगों ने चालक सहित दो लोगों को बंधक बनाकर खेत में डाल दिया। वह लोग ट्रक लेकर फरार हो गए।

ट्रक मालिक गोलू ने थाना जसराना में लूट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में राजेंद्र जाटव उर्फ उस्ताद पुत्र मानसिंह जाटव निवासी लक्ष्मण पुरी वीर पुरी जिला मेरठ हाल निवासी गांव मूड थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीडीए सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार बघेल ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे सात वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 2000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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