हमीरपुर, 25 नवम्बर (Udaipur Kiran) । सोमवार को थाना ललपुरा क्षेत्र के टीकापुर गांव में करीब 12 साल पूर्व ट्रैक्टर ट्राली को आग लगाने के मामले में अदालत ने हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपियों को सात वर्ष की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि बीते 27 नवंबर 2012 को थाना बिवांर के छानी गांव निवासी देवी प्रसाद अनुरागी अपने ट्रैक्टर ट्राली को लेकर जैसे ही ललपुरा क्षेत्र के टीकापुर गांव पहुंचे। तभी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह चौहान पुत्र शिवसेर सिंह निवासी ग्राम पारा कंडौर थाना कुरारा, वरदानी निषाद पुत्र रामपाल निवासी टीकापुर थाना ललपुरा व धर्मेश सिंह उर्फ फुल्लन पुत्र सूबेदार सिंह निवासी कुछेछा थाना कोतवाली नगर ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने शराब के नशे में गाली गलौज कर मारपीट की। साथ ही ट्रैक्टर सोनालिका में आग लगा दी। जिससे पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस मामले में पीड़ित देवी प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बताया कि न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया व टॉप-10 अभियुक्त एचएस नं-39ए धर्मेद्र सिंह चौहान व वरदानी निषाद को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा