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जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को मारपीट हत्या के प्रयास के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद में सन 2016 में राजेन्द्र जाटव पुत्र मानसिंह निवासी सराय बनी कोतवाली मेरठ के खिलाफ जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 8 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक शीलेन्द्र प्रताप एवं कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबिल वेदपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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