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गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 7 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या के एक दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना क्षेत्र के गांव नगला मचन निवासी उपदेश 24 मई 2020 को रात करीब 10 बजे अपने भाई के साथ घर पर खाना खा रहा था तभी हरिकेश की पत्नी ललिता और उसके भाई नीलेश की पत्नी दुर्वेश देवी तथा विजेन्द्र सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी मचन जसराना तथा रामौतार पुत्र दुशासन सिंह, प्रशान्त पुत्र रामौतार निवासी सिंहपुर थाना एका ने एकजुट होकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद इन लोगों ने घर के सामने ही मोटरसाइकिल पर बैठे नीलेश पर कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार किया। जिससे वह घायल हो गया। घटना के दूसरे दिन नीलेश की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत ललिता देवी पत्नी हरिकेश, दुर्वेश देवी पत्नी नीलेश, विजेंद्र सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी नगला मचन जसराना व रामौतार सिंह पुत्र दुशासन निवासी सिंहपुर एका के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या तीन राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने बताया कि गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजेंद्र सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना।

न्यायालय ने दोषी विजेंद्र सिंह सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 13 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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