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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा, 25000 रुपये जुर्माना

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 17 फरवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा के न्यायालय ने 11 साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे निवासी पीड़ित किशोरी के पिता ने 7 सितंबर 2014 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी सुबह करीब दस बजे दुकान से सामान लेने गई थी। वह शाम तक वापस नहीं आई। अगले दिन पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर बदायूं जिले के मझोला निवासी सुरेश पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर उसके घर से पीड़िता को बरामद कर लिया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपित सुरेश को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया और सोमवार को उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई व 25 हजार रूपये जुर्माना लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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