नई दिल्ली, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन, पवित्र गौड़ा समेत सात आरोपितों को राहत दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन आरोपितों को मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपितों को मिली जमानत के खिलाफ दायर कर्नाटक सरकार की याचिका पर अभिनेता दर्शन समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को दर्शन और अन्य आरोपितों को नियमित जमानत दी थी। इसके पहले 30 अक्टूबर, 2024 को हाई कोर्ट ने दर्शन को स्वास्थ्य के आधार पर छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। दर्शन को 11 जून 2024 को रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी की हत्या 8 जून, 2024 को हुई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय———–
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम