Madhya Pradesh

सिवनीः छात्राओं से पैर दबवाने वाली अधीक्षिका सुजाता मड़के निलंबित

Seoni: Superintendent Sujata Madke suspended for making girl students massage her feet

सिचनी, 12 फरवरी (Udaipur Kiran) । जनजातीय कार्य विभाग सिवनी अंतर्गत आने वाले आदिवासी कन्या आश्रम अंग्रेजी माध्यम सिवनी प्राथमिक शिक्षक सुजाता मडके का सोशल मीडिया में वायरल वीडियों की जांच उपरांत जनजातीय कार्य विभाग सिवनी के सहायक आयुक्त सतेन्द्र सिंह मरकाम ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

जनजातीय कार्य विभाग सिवनी के सहायक आयुक्त सतेन्द्र सिंह मरकाम ने बुधवार को हिस को बताया कि मण्डल संयोजक जनजातीय कार्य सिवनी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन बुधवार 12 फरवरी 25 में आदिवासी कन्या आश्रम अंग्रेजी माध्यम (1से8) सिवनी में कार्यरत् श्रीमती सुजाता मडके प्राथमिक शिक्षक (अधीक्षिका) द्वारा आश्रम में अध्ययनरत छात्राओं से स्वयं के पैर दववाना, तथा छात्राओं एवं उनके अभिभावक के कथानुसार पुत्र की सेवा कराना एवं छात्राओ को डाटना, मारना पीटना छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, छात्राओं को अध्ययन न कराया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

आगे बताया कि मण्डल संयोजक के जांच प्रतिवेदन बुधवार 12फरवरी 2025 के आधार पर सुजाता मडके प्राथमिक शिक्षक आदिवासी कन्या आश्रम अंग्रेजी माध्यम (1से8) सिवनी का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) सामान्य (एक) (दो) (तीन) के प्रतिकूल होकर कदारण की श्रेणी में आता है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण) (नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधान अंतर्गत श्रीमती सुजाता मडके प्राथमिक शिक्षक आदिवासी कन्या आश्रम अंग्रेजी माध्यम (1से8) सिवनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन काल अवधि में सुजाता मडके प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, छपारा जिला सिवनी नियत किया जाता है। निलंबन काल अवधि में सुजाता प्राथमिक शिक्षक (1 से 8) सिवनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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