Madhya Pradesh

सिवनीः महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले पति,देवर,सास,ससुर को आजीवन कारावास

Seoni: Life imprisonment to husband, brother-in-law, mother-in-law and father-in-law who strangled a woman to death

सिवनी, 19 फरवरी (Udaipur Kiran) । जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पालीवाल न्यायालय लखनादौन ने बुधवार को थाना छपारा में वर्ष 2020 में दर्ज अपराध महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपित पति,देवर,सास,ससुर को आजीवन कारावास से दंडित किया है।

जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने हिस को बताया कि 07 दिसंबर 20 को शेख फिरोज मुसलमान निवासी भीमगढ़ में रिपोर्ट किया उसकी पत्नी सायना बी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है उक्त रिपोर्ट पर थाना छपारा मर्ग धारा 174जा.फ़ौज. का कायम किया। मृतिका के पिता शेख रियाज पुत्र शेख सपात कुरेशी बेहना, भाई मोहम्मद कुरेशी पुत्र शेख रियाज बेहना के कथनों के अवलोकन पर मृतिका सायना बी की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व भीमगढ़ निवासी शेख फिरोज मुसलमान के साथ हुई थी जिसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा मृतिका को शादी के करीब एक साल बाद से दहेज में सामान की मांग को लेकर गाली गुप्तार कर मारते पीते थे, दहेज की मांग को पूरा न करने से 07दिसंबर .2020 को मृतका के पति फिरोज शेख,सास अख्तरी बेगम, ससुर शेख बाबू देवर अफरोज ने मिलकर मृतिका का गला दबाकर हत्या किए हैं।

संपूर्ण विवेचना उपरान्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियोगपत्र अभियुक्तगढ़ के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पालीवाल न्यायालय लखनादौन द्वारा धारा 302,201,120बी,304बी भादवि में अभियुक्त‍गण,पति शेख फिरोज(34) पुत्र शेख बाबू , देवर शेख अफरोज(29) पुत्र शेख बाबू , ससुर शेख बाबू ( 64) सास अख्तरी बी (62) पत्नी शेख बाबू को आजीवन कारावास एवं 07- 07 हजार रूपये अर्थदण्डे से दंण्डित किया गया।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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