सिवनी, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने बुधवार को कुरई थाना अंतर्गत वर्ष 2019 में दर्ज सनसनीखेज प्रकरण में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जनवरी 2019 को विजय मर्सकोले ने थाना कुरई में मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ग्राम खापा का निवासी है। 11जनवरी 2019 की शाम करीब 6.30 बजे उसके पिता रामलाल कहीं से शराब पीकर आये और घर के सामने रहने वाले जयपाल (50) पुत्र सोहर सिंह नवरेती निवासी खापा को गाली गलौच करते हुए जादू टाेना करने का आराेप लगाया। इसके बाद 7 बजे उसके पिता रामलाल उसके खेत जाने के लिए निकले । रात में खाना खाने भी नहीं आये। 12 जनवरी 2019 की सुबह करीब 8 बजे जब वह खेत तरफ गया तो देखा कि उसके पिता रामलाल, सुनील के खेत में मरे पड़े हैं। दायी पिंडली के ऊपर से खून निकल रहा है। जिस पर पुलिस ने धारा 302 भादवि के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की ओर आरोपित जयपाल से पूछताछ की जिसने अपना जूर्म कबूला था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि शासन कि ओर से अपर लोक अभियोजक चन्द्रशेखर ठाकुर ने पैरवी की थी एवं सबूत प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए न्यायालय की ओर से आरोपी को 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया