सिवनी, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । आबकारी विभाग के सिवनी मंडल की टीम के द्वारा रविवार को प्रातः 6 बजे आबकारी उत्तर वृत्त के भोमा क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया के पास जंगल में अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब के अड्डों पर छापा मारकर उन्हें नष्ट किया गया।
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि भोमा क्षेत्र के जंगल में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने के अड्डे चलाए जा रहे हैं और भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा है। सूचना पर आबकारी विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में दबिश दी गई और अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे नष्ट किए गए। जंगल में प्लास्टिक के अनेक डिब्बों में भारी मात्रा में सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद हुआ। जिससे अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाई जानी थी। आबकारी विभाग के द्वारा सभी डिब्बों में भरे महुआ लाहन को नष्ट किया गया है जिससे भारी मात्रा मे अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाए जाने में रोक लगी है।
बताया गया कि विगत दो दिनों में भी आबकारी विभाग काफी सक्रियता से छापामार कार्यवाही कर रहा है और आबकारी सिवनी मंडल के उत्तर वृत्त एवं दक्षिण वृत्त में कुल नौ आपराधिक प्रकरण कायम किए गए। कार्यवाही में राजेंद्र कुमार (42) पुत्र महेश कुमार राय निवासी गोपालगंज , लक्ष्मी (45) पुत्र बाबूलाल ठाकुर निवासी गोंडेगांव , फूलसिंह (50) पुत्र भंगीलाल राय निवासी ग्राम मेहरा पिपरिया , दिनेश (32) पुत्र रामकुमार राय निवासी जामुनटोला , पुरषोत्तम (43) पुत्र झामसिंग विश्वकर्मा निवासी पिपरिया , मनोज (36) गिरानी दास निवासी गंगाटोला , राजकुमारी बाई (58) पत्नी नेमीचंद निवासी मुंडापार एवम् शेरसिंह (45) गोसाई उइके चुरनाटोला के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 की धारा 34,(1)(क) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। कार्यवाही में आरोपियों के कब्जे से कुल 79 पाव देशी प्लेन शराब , 70 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब एवम् लगभग 975 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद कर जब्त किया गया है । जप्त सामाग्रियों की अनुमानित कीमत लगभग एक लाख बीस हजार रूपए है । छापे की कार्यवाही में आबकारी सिवनी मंडल के उत्तर वृत्त एवम् दक्षिण वृत्त का कार्यपालिक स्टॉफ सम्मिलित रहा है।
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया