Madhya Pradesh

सिवनीः नाबालिग लडकी को भगा ले जाने वाला आरोपित गिरफतार

सिवनी, 06 दिसंबर (Udaipur Kiran) । लखनादौन पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में दर्ज प्रकरण में नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाला आरोपित को गिरफतार कर जेल भेजने में सफलता प्राप्त की है। लखनादौन थाना प्रभारी निरीक्षक के.पी. धुर्वे ने शुक्रवार को हिस को बताया कि सुनील ने थाना लखनादौन में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग लडकी जिसकी उम्र 17 वर्ष 04 माह है को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिस पर पुलिस ने धारा 363 भा. द.वि. का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग लडकी की तलाश पतासाजी हेतु थाने से एक टीम गठित कर अपहर्ता व अज्ञात संदेही आरोपी की तलाश की जा रही थी तकनीकी सहायता से अपहर्ता को गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से 05 दिसम्बर 2024 को दस्तयाब किया गया बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट का गंभीर आरोप में आरोपित राहुल (22) पुत्र नन्दू कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 12 लखनादौन को गिरफतार कर जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में लखनादौन थाना लखनादौन निरीक्षक के.पी. धुर्वे थाना प्रभारी लखनादौन, सउनि. महेन्द्र सिंह उईके,सउनि. देवेन्द्र जायसवाल, आरक्षक सुरज मेहरा, आरक्षक नवनीत पाण्डेय, आर. धनेश्वर यादव, आरक्षक ओमकार पटेल का सराहनीय योगदान रहा ।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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