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प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में पांच साल की सश्रम कारावास के साथ तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा

अररिया फोटो:अररिया कोर्ट

अररिया, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । अररिया एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह ने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप रखने के मामले में दोषी को पांच साल की सश्रम कारावास के साथ तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया है । न्यायालय ने विशेष उत्पाद वाद संख्या 161/2022 में सजा सुनाई।

मामला अररिया थाना दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। अररिया थाना में पदस्थापित एएसआई संजीव कुमार ने केस दर्ज कराई थी। 14 दिसम्बर 2021 को गुप्त सूचना पर गैयारी ओवरब्रिज के निकट सिसौना वार्ड संख्या पांच अहसान उर्फ तन्नू पिता स्व. अब्दुल जब्बार अपने घर के मचान बनाकर, नीचे कोडीनयुक्त कफ सीरप भारी मात्रा में रखने की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था।पकड़ा गया युवक हासिम पिता स्व.अब्दुल जब्बार था। घर की तलाशी के क्रम में घर से 1170 बोतल प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया था,जिसके बाद पुलिस ने हासिम को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया।अहसान उर्फ तन्नू के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। न्यायालय में मो. हासिम के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुआ और न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन जब अहसान उर्फ तन्नू के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र समर्पित हुआ और न्यायालय में जब यह बात साबित हुई कि प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सीरप के असली मालिक अहसान उर्फ तन्नू हैं तो न्यायालय ने सजा मुक्करर किया और दोषी ठहराया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु कांत मिश्रा ने कम से कम सजा सुनाई जाने की दलीलें दी, जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मिश्रा और उत्पाद विभाग के अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की मांग की । दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई ।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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