कोलकाता, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2022 का है, जब पीड़िता के करीबी रिश्तेदार ने उसके साथ गलत हरकत की थी।
18 फरवरी 2022 को आरोपित चिरंजीत धारा, पीड़िता को बहाने से घर से बाहर ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किसी तरह छूट कर नाबालिग ने घर पहुंचकर अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताई। परिजनों ने हरीणघाटा थाने में आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चिरंजीत धारा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई कल्याणी अदालत में चली। शुक्रवार को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया और शनिवार को उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
