Uttar Pradesh

स्वकर निर्धारण एवं गृहकर छूट की अवधि 31 अक्टूबर तक

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

प्रयागराज, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम के कर विभाग में वसूली हेतु विगत दिनों की गयी समीक्षा बैठक में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पी0के0 द्विवेदी ने समस्त कर अधीक्षकों तथा राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि सभी भवन स्वामियों को, जिनके द्वारा अब तक गृहकर का भुगतान नहीं किया गया है या स्वकर निर्धारण कराते हुए गृहकर जमा नहीं किया है, ऐसे सभी लोगों को समस्त वार्डो एवं मोहल्लों में आई0ई0सी0 के वाहन द्वारा प्रचार-प्रसार कराते हुए अवगत कराएं कि 31 अक्टूबर के बाद स्वकर निर्धारण अथवा गृहकर छूट की अवधि में अब वृद्धि नहीं होगी।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पी के द्विवेदी ने मंगलवार की सायं बताया कि गृहकर छूट एवं स्वकर निर्धारण की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर को नगर निगम सदन द्वारा पहले ही घोषित किया गया था। अतः इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भवन स्वामियों की सुविधा को देखते हुए वित्तीय वर्ष के छमाही बीतने के उपरान्त भी उन्हें छूट की सुविधा दी जाए, जिसके कारण 31 अक्टूबर अन्तिम तिथि घोषित की गयी थी।

जिन भवन स्वामियों द्वारा 31 अक्टूबर तक स्वकर भरकर जमा नहीं किया जाएगा, उनको जारी किये गये बिल में जो भी कर आगणित किया गया है उसका भुगतान प्रत्येक दशा में करना होगा। क्योंकि स्वकर निर्धारण की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से बन्द हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार स्वकर निर्धारण न कराने वाले भवन स्वामियों द्वारा गृहकर जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में स्वकर निर्धारण न कराते हुए एवं गृहकर भुगतान रोकने वाले ऐसे सभी भवन स्वामियों से गृहकर की वसूली बकाए के रूप में की जाएगी।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी भवन स्वामियों को आगाह करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि अक्टूबर में अवशेष 15 दिनों के अन्दर अपना स्वकर निर्धारण फार्म भरकर गृहकर जमा कर दें एवं जिनके द्वारा चालू गृहकर जमा नहीं किया गया है ऐसे भवन भवन स्वामी 10 प्रतिशत छूट प्राप्त करते हुए 31 अक्टूबर तक अपना गृहकर जमा कर दें। इस सम्बंध में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोन के कर अधीक्षकों को निर्देशित किया है।

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(Udaipur Kiran) / विद्याकांत मिश्र

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