Chhattisgarh

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही बैनर-पोस्टर की जब्ती हुई शुरू

सड़क किनारे से होर्डिंग-पोस्टर हटाते हुए नगर निगम कर्मचारी।

धमतरी, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 20 जनवरी की शाम शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गए बैनर पोस्टर की जब्ती शुरू हो गई है। शहर के चौक-चौराहों व राष्ट्रीय राजमार्ग में नगर निगम ने कार्रवाई की। रोड किनारे से काफी संख्या में बैनर पोस्टर जब्त किए गए। बैनर पोस्टर जब्त होने की कार्रवाई को लोगों ने सराहनीय कार्य बताया। लोगों का कहना है कि यह कार्य साल भर होते रहना चाहिए। जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को निकाय और 17 फरवरी को पंचायत चुनाव होंगे।

आगामी नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में चुनाव पूर्व आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत नगर निगम धमतरी द्वारा शहर में लगे निजी, राजनीतिक दल के विज्ञापन, होर्डिंग, पोस्टर, नेताओं के कटआउट, विभिन्न कंपनियों के पोस्टर को निकालने की कार्रवाई शुरू हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में स्थित विद्युत ट्यूबलर पोल में चिपकाए गए राजनीतिक दल के पोस्टर के अलावा रोड किनारे की दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए बैनर पोस्टर होर्डिंग को निगम के कर्मचारियों ने निकाला। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में अर्जुनी मोड़ से लेकर , सिहावा चौक, मकई चौक अंबेडकर चौक, रुद्री रोड मार्ग में कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर में जब्त सामानों को रखा गया। जब्त सामान को नगर निगम लाया गया। नगर निगम कार्यालय के सामने स्थित गार्डन में बैनर पोस्टर को रखा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छता को लेकर नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है बावजूद इसके निगम को व्यापक सफलता नहीं मिल पाती। विभिन्न कंपनियों और व्यक्तिगत हित के बैनर-पोस्टर नगर निगम क्षेत्र में भरे पड़े हैं। इनमें से अधिकांश बैनर-पोस्टर निगम की बिना अनुमति के लगा दिए जाते हैं, इससे शहर की सुंदरता तो बिगड़ती ही है दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। बार-बार शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा इस संबंध में निगम का ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता, यही कारण है कि दो से चार दिन के आयोजन के पोस्टर निगम क्षेत्र में दो साल तक नहीं निकल पाते। नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने बताया कि आगामी नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत बैनर पोस्टर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे शहर भर से बैनर पोस्टर निकाले जाएंगे।

नियम के उल्लंघन पर होती है पार्टी पर कड़ी कार्रवाई

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से बचने एक निश्चित समय अवधि में सभी राजनीतिक दल के बैनर पोस्टर को निकाला जाता है। इस दौरान यदि कोई पार्टी अपने दल का जिला प्रशासन को बिना सूचना दिए प्रचार-प्रसार करती है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही पार्टी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान प्रशासन को रहता है।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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