
सीहोर, 12 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सीहोर जिले के ग्राम जहांगीरपुरा कालापहाड़ निवासी राजकुमार लोधी की सूचना पर ग्राम जहांगीरपुरा कालापहाड़ निवासी पतिराम लोधी के विरूद्ध नरवाई जलाने पर शनिवार को सीहोर कोतवाली थाना में बीएनएस की धारा 223 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
राजकुमार लोधी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पतिराम लोधी द्वारा 11 अप्रैल को दोपहर 03:30 बजे अपने खेत मे गेहू की नरवाई में आग लगाई गई और आग जलते जलते राजकुमार लोधी के खेत मे आ गयी और उनका खेत मे रखा गेहूँ का भूसा भी जल गया।
उल्लेखनीय है कि नरवाई जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए खेत में नरवाई जलाने को प्रतिबंधित किया गया है। नरवाई जलाना कृषि और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर अग्नि दुर्घटनाऐं घटित हो चुकी हैं तथा व्यापक संपत्ति की हानि भी हो चुकी है। नरवाई जलाने से खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते है, जिससे खेत की उर्वरक शक्ति घट जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है। खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, इन्हें जलाकर नष्ट करना उर्जा को नष्ट करना है।
(Udaipur Kiran) तोमर
