
झज्जर, 17 मई (Udaipur Kiran) । जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लास्टिक कचरे की डंपिंग व अनलोडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश गांव बामड़ोली व बालौर आदि में पहले से ही खुले में चल रही पीवीसी मार्केट पर भी लागू रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी बाजार के चलते प्लास्टिक कचरा अनधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों व भूमि पर डंपिंग करने से वायु और जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है और आमजन के जीवन की गुणवत्ता एवं शांति व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश आमजन के हित में पारित किया गया है। यह आदेश 18 मई 2025 से 17 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग, आरटीए, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी और संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक स्क्रैप के कारोबारी यह धंधा बहादुरगढ़, बालौर, बामड़ोली वह दिल्ली के निकट निकटवर्ती गांव की जमीन में करते हैं। एनजीटी द्वारा कई बार कटवाने के बावजूद दोबारा से कबाड़ फैला दिया जाता है। प्लास्टिक के इस कबाड़ में कई बार विकराल आग लग जाती है जिससे न केवल असहनीय प्रदूषण फैलता है बल्कि इस आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए झज्जर के जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अब फिर निषेधाज्ञा जारी कर प्लास्टिक कचरे की डंपिंग और अनलोडिंग पर रोक लगा दी है।
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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज
