Uttar Pradesh

बोर्ड परीक्षा व त्योहारों के मद्देनजर शहर में धारा 163 लागू

अपर पुलिस आयुक्त हरीश चन्दर की फ़ाइल फोटो

कानपुर, 18 फरवरी (Udaipur Kiran) । 24 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से आदेश जारी करते हुए शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। जिसके अंतर्गत किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों, मांगलिक कार्यक्रमों और आगामी त्योहारों के मद्देनजर रात्रि 10 बजे के बाद तेज डीजे साउंड और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गयी है। यह आदेश 18 फरवरी से शुरू होकर 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को अपर पुलिस आयुक्त हरीश चन्दर ने दी।

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं और आने वाले त्योहारों होली, रमजान का महीना, शिवरात्रि और ईद उल फितर समेत तमाम त्योहार महत्वपूर्ण है। ऐसे में पुलिस ने तत्काल शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। जिसके अंतर्गत शहर में किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग एक साथ नहीं एकत्रित हो सकते हैं। यह नियम जनसभा, नुक्कड़ नाटक, जुलूस,जनसभा जैसे कार्यक्रमों को बिना अनुमति आयोजित नहीं करेगा। हालांकि शादी ब्याह और शव यात्रा में यह नियम लागू नहीं रहेगा।

शादियों का सीजन है। ऐसे में रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी और तेज साउंड पर भी रोक लगा दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

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