
नई दिल्ली, 27 मई (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका के मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने नरेश बाल्यान की दूसरी जमानत याचिका पर 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया।
वसूली के मामले में 4 दिसंबर, 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था।
नरेश बाल्यान की जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा था कि बाल्यान के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में नरेश बाल्यान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। नरेश बाल्यान की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोई जांच बची नहीं है, ऐसे में आरोपित को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। बाल्यान की ओर से पेश वकील एमएस खान ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जरुरी स्वीकृति नहीं ली गई। एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया ही गैरकानूनी है।
मंगलवार काे कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 24 फरवरी को रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
