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नैनीताल में नकली नोट चलाने के दूसरे आरोपित को भी नहीं मिली जमानत

नैनीताल में नकली नोट चलाने के दूसरे आरोपित को भी नहीं मिली जमानत

नैनीताल, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल शहर में जाली नोट चलाने के एक और आरोपित आरिफ चौधरी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आरोपित को नैनीताल में नकली नोट चलाने के बाद भागते हुए ज्योलीकोट में पकड़ा गया था।

दरअसल, गत छह अगस्त को मल्लीताल थाना में स्थानीय व्यवसायी कन्हैया जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़ा बाजार मल्लीताल स्थित प्रतिष्ठान पर आकिल पुत्र हसनदीन निवासी चांद मस्जिदपुर पुरवालियान थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सहित दो व्यक्ति आए। उन्होंने दुकान से 500 का एक जाली नोट देकर कुछ सामान खरीदा और शेष धनराशि लेकर चले गए। संदेह होने पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक आरोपित आकिल को माल रोड के वुडलैंड शोरूम के पास से पकड़कर पुलिस को साैंप दिया गया। जबकि दूसरे आरोपित काे ज्योलीकोट पुलिस ने पकड़ा था, तब से जेल में बंद आरिफ चौधरी पुत्र शेर जान उर्फ ऊमर जान निवासी चांद मस्जिदपुर वालियान थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ने जिला न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि आरोपित के पास से भी 500 रुपये के दाे जाली नोट बरामद हुए थे। इस आधार पर आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 179, 180, 182 (2) और 61 (2) के तहत अभियोग दर्ज है। इस आधार न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी / कमलेश्वर शरण

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