CRIME

युवक की हत्या मामले में एक आरोपित गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

प्रयागराज के बहरिया थाने की फोटो

कड़ी सुरक्षा के बीच युवक का किया गया अंतिम संस्कार

प्रयागराज, 16 जून (Udaipur Kiran) । बहरिया थाने की पुलिस टीम ने कपसा गांव में गत दिवस हुई युवक की मौत मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जबकि एक बाल अपचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही अन्य नामजद और अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मृतक अवनीश कुमार के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह जानकारी सोमवार को अपर पुलिस उपायुक्त पुष्कर वर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित बहरिया थाना क्षेत्र के रहमू का पूरा कपसा गांव के निवासी श्रवण कुमार पटेल पुत्र गंगा प्रसाद है। उसे पुलिस टीम ने मुबारकपुर स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार था। इस मामले में एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि 15 जून की शाम फूलपुर थाना क्षेत्र के करुआडीह गांव निवासी सुधा देवी पटेल पत्नी स्वर्गीय महेन्द्र पटेल ने सूचना दिया कि मेरा बड़ा बेटा अवनीश कुमार पटेल 14 जून की रात करीब 11.00 बजे अपने मौसा की मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला व करीब एक घंटे बाद अपने मोबाइल नम्बर से अपने मामा के लड़के शिव प्रताप पुत्र राम प्रसाद पटेल निवासी भोगवारा थाना फूलपुर के मोबाइल नंबर पर फोन कर बताया कि उसे 10-15 लोग घेर कर मारपीट रहे हैं, जिस पर शिव प्रताप का मौके पर पहुंच कर घटना को आँखों देखना कि हमलावरों ने अवनीश कुमार पटेल उपरोक्त को मारपीट रहे हैं, जिस पर शिव प्रताप ने बीच बचाव किया ताे हमलावरों ने जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। परिवार के लोग घायलावस्था में अवनीश कुमार पटेल को शिवानी अस्पताल फूलपुर में भर्ती जहां उसकी हालत नाजुक होने की वजह से सीएचसी फूलपुर ले गए जहां चिकित्सक ने अवनीश कुमार पटेल उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। परिवार की तहरीर के आधार पर श्रवण पटेल, राम किशोर पटेल, श्याम सूरत पटेल, कृष्ण कुमार पटेल पुत्रगण स्वर्गीय गंगा प्रसाद और आशीष पटेल पुत्र नन्द किशोर पटेल,विशाल पटेल पुत्र बड़ेलाल, विकास पटेल पुत्र शारदा पटेल निवासी रहमू का पूरा कपसा थाना बहरिया जनपद प्रयागराज तथा दीपक पटेल पुत्र अज्ञात (नन्दलाल के साढू का लड़का) निवासी दामोदरपुर थाना मऊआइमा तथा 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 191(2)/105/351(3)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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