प्रयागराज, 01 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत नगरीय वितरण उपखंड गंगानगर, मेरठ के एसडीओ के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है और याची को ड्यूटी पर बहाल करने व नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिनेश कुमार मौर्य की याचिका पर दिया। आरोप है कि याची के सब-स्टेशन में अनुपस्थित रहने के कारण जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में देरी हुई। परिणामस्वरूप जून की गर्मी में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ के प्रबंध निदेशक के आदेश से याची को निलम्बित कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
याची का याचिका में कहना था कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद बिजली की आपूर्ति बस कपलर के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई थी। प्राइवेट फर्म की ओर से ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही ट्रांसफार्मर लगा दिया गया था। इसमें उसकी गलती नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे