
-उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब तलब
प्रयागराज, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर मऊ से उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईंट भट्ठा बंद करने के आदेश का पालन न होने का स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी इस मामले में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने भवनाथ यादव की जनहित याचिका पर उनके अधिवक्ता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सरकारी वकील को सुनने के बाद दिया है। एडवोकेट का कहना है कि बंदी आदेश के बावजूद एचएमटी ईंट उद्योग मीरपुर रहीमाबाद का संचालन जारी है। जबकि उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 जून 2024 को ही ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश दिया था। एसडीएम ने स्वीकार किया कि ईंट भट्ठा संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद भट्ठे का संचालन हो रहा है। शासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दंडात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की है।ईंट भट्ठे की ओर से कहा गया कि अनुमति के लिए 20 फरवरी 2025 को अर्जी दी गई है, जो बोर्ड में लम्बित है। सरकारी वकील यह बताने में असमर्थ रहे कि ईंट भट्ठा बंद करने के बोर्ड के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा सका। कोर्ट ने एसडीएम सदर से इसका स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड के वकील ने कहा इससे पहले भट्ठा संचालित करने की अनुमति देने की अर्जी बोर्ड निरस्त कर चुकी है। कोर्ट ने यह आदेश दाखिल करने को कहा है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
