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पोखर व नवीन परती भूमि के अतिक्रमण पर एसडीएम व तहसीलदार से जवाब तलब

साकेंतिक फोटो

–हाईकोर्ट ने पूछा, अतिक्रमण हटाने को क्या कार्रवाई की ?

प्रयागराज, 17 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के एसडीएम व तहसीलदार सदर से पूछा है कि कोई जमीन गांव सभा के नाम दर्ज है तो उस पर अतिक्रमण कैसे कर लिया गया और उसे हटाने की क्या कार्रवाई की गई।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने श्यामूराम उर्फ श्याम देव यादव की याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि मऊ जिले की सदर तहसील में ग्राम सभा मीरपुर रहिमाबाद स्थित नवीन परती और पोखरी की सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की अर्जी दी गई लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर यह याचिका की गई है। कोर्ट ने दो विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए सरकार सहित सभी विपक्षियों से जवाब मांगा है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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