RAJASTHAN

बिना मान्यता के संचालित मिला स्कूल,सीबीईओ ने दिए बंद करने के आदेश

मनियां इलाके में एसपीएस स्कूल के विरुद्व हुई कार्यवाही

धाैलपुर 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले में नये शिक्षण सत्र के शुरू होते ही निजी स्कूलों की संख्या में बढोतरी हुई है। इनमें से ज्यादातर निजी स्कूल बिना किसी मान्यता के संचालित किये जा रहे हैं। जिले के मनियां इलाके के भानपुर में भी बिना मान्यता के संचालित ऐसे ही एक निजी स्कूल के विरुद्ध शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है।

धौलपुर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीना द्वारा मनियां इलाके के भानपुर में संचालित एसपीएस विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि विद्यालय के पास विद्यालय संचालन के लिए किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। बिना मान्यता के ही विद्यालय संचालित पाया गया तथा लगभग 200 छात्र-छात्रा विद्यालय में अध्ययनरत पाये गये। निरीक्षण में कि शिक्षण कराने वाले शिक्षक स्वयं अप्रशिक्षित थे व वह भी स्वयं विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। जब स्टाफ सदस्यों से जानकारी ली गयी तो बताया कि सम्पूर्ण स्टाफ आगरा से आता है तथा विद्यालय बंद होने पर वापस आगरा चला जाता है। निरीक्षण में पाया गया कि विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से लाने व छोड़ने हेतु जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उसमें विभागीय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं हैं तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को वाहन में बिठाया जाता है। इन वाहनों का किसी प्रकार का इस विद्यालय में रिकॉर्ड भी संधारित नहीं है। इन गंभीर अनियमितताओं के पाये जाने पर मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए मौके पर ही विद्यालय बंद करवाया।

उन्होंने संचालाकों को निर्देशित किया कि यदि बिना किसी मान्यता के पुनः विद्यालय संचालित करने का प्रयास किया जाता है आपके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। इसके साथ ही पीईईओ दुल्हारा लक्ष्मी नारायण को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन इस विद्यालय की मॉनिटरिंग करे व आदेश जारी होने के बाबजूद भी संचालक विद्यालय संचालन बंद नहीं करता है तो संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा एसपीएस विद्यालय संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं विद्यालय मान्यता नहीं मिलने तक विद्यालय संचालन बंद करने के निर्देश जारी किया गए हैं। बताते चलें कि विद्यालयों के संचालन हेतु विभागीय दिशा निर्देशानुसार विभागीय मान्यता जरूरी होती है। शिक्षा विभाग की ओर से निरंतर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है जो या तो बिना किसी मान्यता के संचालित हैं अथवा मान्यता से अधिक कक्षाओं के संचालन कर रहे हैं।

(Udaipur Kiran) / प्रदीप कुमार वर्मा

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