
प्रयागराज, 14 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के चर्चित हत्या केस के आरोपित सर्वेश यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि हत्या का परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। आखिरी बार देखने की गवाही संदेह भरी है। इसलिए आरोपित जमानत पाने का हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है।
मृतक किशोरीलाल के भाई ओमप्रकाश द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 20 नवम्बर 2024 की रात क़रीब 8 बजे उसके भाई किशोरीलाल को गांव के ही सर्वेश यादव अपनी बाइक से लेकर जाता है, शराब पिलाता है। नशा चढ़ जाता है तो उसका गला दबाकर दुकान में शव फेंककर चला जाता है। आरोपित के अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान विरोधाभासी है। यहां तक कि मृतक की पत्नी और उसके पिता का बयान भी शिकायतकर्ता के बयान को समर्थन नहीं करता। घटना का कोई चक्षुदर्शी गवाह नहीं हैं, सिर्फ़ संदेह में फंसाया गया है।
सरकारी अधिवक्ता ने मृतक की पत्नी और अभियुक्त के सम्बंधों को जोड़ते हुए यह तर्क दिया कि घटना वाले दिन मृतक की पत्नी से करीब 14 बार फोन पर अभियुक्त की बातचीत हुई थी। जबकि मृतक किशोरी लाल की पत्नी ने भी अपने बयान में मृतक और अभियुक्त सर्वेश यादव को बहुत अच्छा मित्र बताया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
