मंडी, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । मंडी के जेल रोड़ स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के अगुवा गोपाल कपूर को शिमला के संजौली थाना पुलिस ने दो दिन के अंदर पेश होने का नोटिस भेजा है। शुक्रवार को होटल राजमहल मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की सूचना पुलिस ने उन्हें व्हाटएप के जरिए भेजी है। वह जो पिछले कुछ महीनों से वक्फ बोर्ड की संपतियों को लेकर सोशल मीडिया पर खुलासा करते आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदेश में किए गए जमीनी कब्जों को लेकर लोगों को जानकारी दे रहे हैंए उसी को लेकर पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है।
गोपाल कपूर ने बताया कि उन्होंने दस्तावेज जुटाकर वक्फ बोर्ड की संपतियों के बारे में काफी खुलासे किए हैं। इनमें हो सकता है कहीं कोई कलेरीकल मिस्टेक हो गई हो तो अलग बात है मगर उनके अनुसार वक्फ बोर्ड ने प्रदेश में बेतहाशा जमीन हथिया रखी है। उनका दावा है कि वक्फ बोर्ड प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का कब्जाधारक बना हुआ है। राजस्व विभाग के पास भी उतना रिकार्ड संकलित नहीं है जितना मेरे पास है।
गोपाल कपूर ने कहा कि 13 सितंबर को मंडी में किए गए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर रखा है। मोबाइल में कई ऐसी फाइलें उन्होंने स्टोर कर रखी थी जिनमें वक्फ बोर्ड की संपतियों को लेकर कई तरह के दस्तावेज हैं। उसकी फारेंसिक जांच भी पुलिस ने करवाई है। पुलिस ने जरूर इसे ही एफआईआर का हथियार बनाया होगा।
उन्होंने संजौली थाना पुलिस से आग्रह किया कि या तो उनके मामले को मंडी थाना में शिफ्ट कर दें या फिर उन्हें मंडी से गिरफ्तार करके ले जाएं। हां यदि शिमला आने जाने के लिए सरकार गाड़ी का प्रबंध कर दे तथा शिमला के फाइव स्टार होटल में उनके ठहराव की व्यवस्था कर दें तो वह आ सकते हैं क्योंकि उनके पास किराए व खर्चे तक के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने यह भी पेशकश की कि जांच अधिकारी मंडी आ जाए, यहां उनसे पूछताछ कर ले। उसके ठहरने, खाने व टीए डीए का इंतजाम मैं किसी मित्र को बोल कर करवा दूंगा। मंडी मस्जिद के मामले में प्रशासन व सरकार पर टालमटोल का रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि मस्जिद वालों ने जो 1286 नंबर खसरा पर अवैध निर्माण व कब्जा कर रखा है उस पर कार्रवाई करने में कोई आगे नहीं आ रहा है। यह देवालय की जमीन है। न जाने इसका क्या डर विभागों को लग रहा है। टीसीपी कोर्ट जिसने आयुक्त नगर निगम के आदेश पर रोक लगा रखी है वह भी मामले में महज पेशी पर पेशी ही लगाता आ रहा है, कार्यवाही कोई नहीं की जा रही है
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा