HEADLINES

आतिशी मार्लेना और सांसद संजय सिंह के खिलाफ संदीप दीक्षित की आपराधिक मानहानि याचिका खारिज

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 03 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल चीफ एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संदीप दीक्षित की याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर, 2024 को एक प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपये लिए हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि वे भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। याचिका में आतिशी मार्लेना और संजय सिंह की प्रेस कांफ्रेंस में कही गई बातों को झूठ और बेबुनियाद बताया गया। याचिका में कहा गया था कि आतिशी और संजय सिंह के बयानों के जरिये संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है।

संदीप दीक्षित की ओर से 27 जनवरी को कहा गया था कि अगर संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए आरोप वापस लेते हैं, तो वह उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं। कोर्ट ने 16 जनवरी को संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था।

संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार थे। इस सीट से भाजपा नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top