सांबा , 31 मई (Udaipur Kiran) । अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सांबा पुलिस ने एक कुख्यात गोवंश तस्कर को जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल जम्मू, कोट भलवाल में बंद कर दिया है।
सांबा के जिला मजिस्ट्रेट से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद कट्टर गोवंश तस्कर शब्बीर शाह पुत्र बाग हुसैन निवासी शेर बीबी चमनवास तहसील बनिहाल जिला रामबन ए/पी मलानी तहसील राजपुरा जिला सांबा को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी को बाद में सेंट्रल जेल जम्मू, कोट भलवाल में बंद कर दिया गया है।
उक्त अपराधी के खिलाफ वर्ष 2021, 2022, 2024 और 2025 के दौरान पुलिस स्टेशन घगवाल और पुलिस स्टेशन सांबा में गोवंश तस्करी में संलिप्तता के लिए कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। उक्त कट्टर गोवंश तस्कर की बार-बार की आपराधिक/गोवंश तस्करी गतिविधियों ने क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
आरोपी शब्बीर शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विवरण इस प्रकार है:-
एफआईआर संख्या 35/2021 यू/एस 188 आईपीसी, 11 पीसीए एक्ट, पीएस घगवाल। एफआईआर संख्या 73/2021 यू/एस 188 आईपीसी, 11 पीसीए एक्ट, पीएस घगवाल। एफआईआर संख्या 300/2022 यू/एस 188 आईपीसी, 11 पीसीए एक्ट, पीएस सांबा। एफआईआर संख्या 26/2024 यू/एस 188 आईपीसी, 11 पीसीए एक्ट, 3 पीडीपीपी, 50/52/54 पशु परिवहन अधिनियम 1978, पीएस घगवाल।
एफआईआर संख्या 24/2025 यू/एस 223 बीएनएस, 11 पीसीए एक्ट, 3 पीडीपीपी, 50/52/54 पशु परिवहन अधिनियम 1978, पीएस घगवाल।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
