Jammu & Kashmir

सांबा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 02 कुख्यात ड्रग तस्करों की 6 लाख की संपत्ति की कुर्क

सांबा, 28 मई (Udaipur Kiran) ।

ड्रग तस्करों के खिलाफ अपने अथक प्रयास के तहत सांबा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों के लगभग छह (06) लाख मूल्य के दो घरों को कुर्क कर लिया है, जिनके नाम बाग अली पुत्र गैयो निवासी रख बरोटियन तहसील विजयपुर जिला सांबा और कागो पुत्र शानो निवासी रख बरोटियन तहसील विजयपुर जिला सांबा हैं।

पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई की गई और यह पीएस विजयपुर की धारा 8/21/22/27-ए/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 155/2024 और पीएस विजयपुर की धारा 8/21/22 एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 60/2025 से जुड़ी है।

पुलिस द्वारा की गई जांच पूछताछ के दौरान आवासीय घरों की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। प्रथम दृष्टया यह संपत्ति ड्रग तस्करों द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।

यह निर्णायक कार्रवाई अवैध संपत्तियों को लक्षित करके और भविष्य के अपराधियों को रोककर नशीली दवाओं के व्यापार को खत्म करने की पुलिस की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इलाके के स्थानीय लोगों ने नशे के सौदागरों के खिलाफ सांबा पुलिस की इस अभूतपूर्व पहल की सराहना की.

पूरी कार्यवाही SHO पीएस विजयपुर के नेतृत्व में और DSP विजयपुर की देखरेख में एक विशेष टीम द्वारा की गई।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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