Uttar Pradesh

सीबीडीटी द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर करने पर वेतनभोगियों और छोटे व्यवसायियों को मिलेगी राहत

आयकर एवं जीएसटी अधिवक्ता गौरव गुप्ता

– केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितम्बर की

मुरादाबाद, 28 मई (Udaipur Kiran) । कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता एडवोकेट ने बुधवार को बताया कि आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आगामी 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितम्बर कर दी है। इस घोषणा से विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग और छोटे व्यवसायियों को राहत मिलेगी, जो आमतौर पर जुलाई के अंत तक रिटर्न दाखिल करते हैं।

गौरव गुप्ता ने बताया कि आयकर विभाग अभी तक कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के आयकर रिटर्न्स के फॉर्म जारी नहीं कर सका है इसके अतिरिक्त टीडीएस तथा एआईएस का डाटा भी अभी तक आयकर पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है जिसके कारण करदाता आयकर रिटर्न नहीं भर पा रहे थे कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 मे नये टैक्स स्लैब के अनुसार यदि किसी करदाता की आय तीन लाख से अधिक है तो उस करदाता को आयकर रिटर्न अवश्य भरना है भले ही उसकी आय पर टैक्स न बनता हो कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 मे सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना हैं।

कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता एडवोकेट ने आगे बताया कि यदि किसी करदाता का टीडीएस अधिक कट गया है या करदाता द्वारा अधिक अग्रिम कर जमा कर दिया गया है तो वह आयकर रिटर्न भरकर अपना रिफ़ंड प्राप्त कर सकता है कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 का आयकर रिटर्न करदाता 26 ए.एस तथा एआईएस देखे बिना न भरे अन्यथा आयकर रिटर्न गलत हो सकता है तथा आयकर विभाग द्वारा नोटिस दिया जा सकता है। आयकर रिटर्न समय पर न भरने पर पांच लाख से कम आय होने पर एक हजार तथा पांच लाख से अधिक आय होने पर पांच हजार की लेट फीस लगती है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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