
नई दिल्ली, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लोधी युग के स्मारक शेख अली की गुमटी पर छह दशक से अधिक के कब्जे को लेकर बड़ा दखल दिया है। जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को स्मारक के पास कब्जा करने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 40 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा माफ करने की मांग नामंजूर करते हुए कहा कि उचित यही होगा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एएसआई को मुआवजा दे। इसके अलावा कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया कि वो स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए एक कमेटी का गठन करे। भूमि और दफ्तर को शांतिपूर्ण तरीके से एएसआई को सौंपने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 को इस स्मारक की सुरक्षा करने में विफल रहने पर एएसआई को फटकार लगाई थी। इस पूरे मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सुनवाई के दौरान बताया था कि 15वीं सदी के इस स्मारक को आरडब्ल्यूए अपने दफ्तर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
