Haryana

हरियाणा में नए जिले बनाने काे नियम तय, नए साल में बढ़ सकती संख्या

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार नए जिलाें के गठन काे मंत्रियाें की बैठक लेते हुए

– ब्लाक समिति, विधायक, नगर निकाय के प्रस्ताव और डीसी की सिफारिश जरूरी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा में नए साल में जिलाें की संख्या बढ़ सकती है। सरकार की गठित सब कमेटी ने इस कार्य में तेजी दिखाते हुए नियम तय कर दिए हैं। राज्य में नये जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है। इसके अलावा, ब्लाक समिति के प्रस्ताव, संबंधित विधानसभा के विधायक का प्रस्ताव और नगर पालिका अथवा नगर निगम का प्रस्ताव भी इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इन तीनों प्रस्ताव और डीसी की सिफारिश के बिना राज्य में कोई नया जिला नहीं बन सकेगा।

कैबिनेट सब कमेटी के पास अभी तक पांच नये जिले बनाने की मांग पहुंची है, लेकिन आधे अधूरे दस्तावेज होने की वजह से कैबिनेट सब कमेटी ने इन मांगों पर अभी कोई विचार नहीं किया है।

जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर कैबिनेट सब कमेटी के पास भिजवाएं, ताकि उन पर कोई निर्णय लिया जा सके।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा शामिल हुए। कैबिनेट सब कमेटी के पास हांसी, गोहाना, असंध, सफीदो और डबवाली को नये जिले बनाने संबंधी मांग पहुंची हैं। इनमें गोहाना और असंध को जिला बनाने की मांग पिछली सरकार में गठित कैबिनेट सब कमेटी के पास आई थी, जबकि तीन जिलों असंध, सफीदो और डबवाली को जिला बनाने की मांग मौजूदा कैबिनेट सब कमेटी के पास पहुंची हैं। बैठक में तय हुआ कि यदि किसी गांव को किसी उप तहसील या तहसील में शामिल किया जाना है तो उसके लिए संबंधित गांव के सरपंच का प्रस्ताव जरूरी होगा।

कैबिनेट सब कमेटी ने बैठक में चार प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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