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राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर में मौत मामले के 2 आरोपितों को जमानत दे दी

नई दिल्ली, 10 फरवरी (Udaipur Kiran) ।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउस आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले के आरोपी और कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को जमानत दे दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।

अब तक ये दोनों आरोपी अंतरिम जमानत पर थे। इसके पहले 30 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए ढाई करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट को नियमित जमानत पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। जिसके बाद अब राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दिया है।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2024 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2024 को राउस आईएएस स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई 2024 को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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