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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल को दी विदेश जाने की इजाजत

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी मामले में आरोपित आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल को 2 नवंबर से 15 नवंबर तक अमेरिका जाने की इजाजत दी है।

दरअसल, दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने 4 से 8 नवंबर तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने और अमेरिका में अपनी बीमार बहन से मुलाकात के लिए काेर्ट से अमेरिका जाने की इजाजत मांगी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मालीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया था।

दरअसल, 11 अगस्त 2016 को पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी (आआपा) से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आआप से जुड़े थे। एसीबी को दी गई शिकायत में आआपा से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था।

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(Udaipur Kiran) पाश

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