झांसी, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । ग्यारह वर्ष पूर्व बरुआसागर थाना पुलिस ओर क्राइम ब्रांच पर जान से मारने की नियत से तमंचों से फायरिंग करने वाले पेट्रोल पंप लूटकांड के आरोपितों पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश न्यायालय झांसी शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने दस-दस वर्ष की सजा और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 फरवरी 2013 को सेल टैक्स ऑफिस के पास सुबह करीब ग्यारह बजे तीन बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से तमंचा अड़ाकर लाखों रुपयेे की लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। इन लुटेरे की तलाश में पुलिस लगी थी। 24 फरवरी 2013 को क्राइम ब्रांच ओर बरुआसागर थाना पुलिस अपराधियों की धर पकड़ में लगी थी। तभी दो बाइक पर तीन युवक आते दिखे जिन्हें पुलिस ओर क्राइम ब्रांच ने रोकने का प्रयास किया तो तीनो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी ओर भागने लगे। बरुआ सागर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने खुद का बचाव करते हुए घेराबंदी कर तीनो बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में तीनो ने अपने नाम जुगल अहिरवार निवासी दतिया गेट, किशन अहिरवार, मेघराज सिंह ठाकुर बताया। साथ ही पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि सेल टैक्स ऑफिस के पास एक माह पूर्व की गई लूटपाट की घटना को उन्होंने ही अंजाम दिया था। उनके कब्जे से बरामद बाइक और रुपया उसी लूटकांड का है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब दस हजार की नकदी, मोबाइल फोन, दो बाइक ओर दो तमंचे, दो खाली, दो जिंदा कारतूस, दो चाकू बरामद कर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाही ओर अभियोजन की ओर से ठोस पैरवी के चलते आरोपितों पर आरोप सिद्ध होने पर तीनों को दस दस वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड से न्यायालय ने दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया
