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किशोर की हत्या में दोषी चाची सहित दो को सश्रम आजीवन कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को किशोर की हत्या की दोषी चाची सहित दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना के गांव शाहपुर कला निवासी धर्मेंद्र सिंह (16) पुत्र ध्रुव सिंह की 1 मार्च 2017 को हत्या कर दी गई थी। उसके शव को नाली में फेंक दिया था। दूसरे दिन उसका शव बरामद हुआ। धर्मेंद्र के पिता ध्रुव सिंह ने अपने छोटे भाई की पत्नी रूबी देवी पत्नी रामस्वरूप उर्फ राजकुमार उर्फ बड़ेला व सोनू पुत्र अखिलेश निवासी शाहपुर कला तथा आशीष पुत्र महेश निवासी मोहम्मदपुर खेरिया जसराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मृतक के पिता का कहना था उसके बेटे ने रूबी को आशीष के साथ खेत में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी कारण उसने अपने साथियों की मदद से बेटे की हत्या की।

पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी कोर्ट संख्या एक अतुल चौधरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। मुकदमे के दौरान आशीष पुत्र महेश की मौत हो गई।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रूबी देवी तथा सोनू को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / राजेश

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