HEADLINES

दुष्कर्म और हत्या मामले में छह को सश्रम आजीवन कारावास

पलामू सिविल कोर्ट

पलामू, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने छह लोगों को दुष्कर्म और हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 2009 का है, जब प्रकाश खरवार ने चैनपुर थाना में कांड संख्या 102/2009 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप था कि अभियुक्त चैनपुर के गांधीपुर में अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, जिसमें रामराज खरवार घायल हो गया था। इसके बाद, अभियुक्तों ने प्रियंका देवी के साथ दुष्कर्म किया और फिर चाकू और भुजाली से उसकी हत्या कर दी।

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर चंदन खरवार, मिथिलेश खरवार, अवतार खरवार, प्रमिला देवी, झपसी खरवार और पेंटर खरवार को दोषी पाया और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मिथिलेश खरवार और पेन्टर खरवार को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत भी दोषी पाया गया है। यह सजा सत्र वाद संख्या 105 ए/2015, सत्र वाद संख्या 105 बी/15 और सत्र वाद संख्या 105 सी/15 में सुनाई गई है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / दिलीप कुमार / शारदा वन्दना

Most Popular

To Top