बांदा, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । बांदा, जिले के थाना बबेरु क्षेत्र में पत्नी की गला घोटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत त्वरित और निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन और पैरवी का परिणाम है।
थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम मिलाथू निवासी लक्ष्मी ने 7 सितंबर 2021 को पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी पुत्री उर्मिला की 2 सितंबर 2021 को ससुराल वालों ने मारपीट कर हत्या कर दी। इस पर थाना बबेरु में हत्या का मामला दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार नागर ने की। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच करते हुए अभियुक्त बुद्धु उर्फ बुधुवा (पुत्र नत्थू, निवासी पवइया, थाना बबेरु) को 8 सितंबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
25 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। लोक अभियोजक सुशील तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा देवी और आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। एडीजे-प्रथम बांदा ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह