Madhya Pradesh

अनूपपुर: जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक पिता व पुत्र को कठोर कारावास 

न्यायालय की फाईल फाेटाे

– लोक सेवक रहते हुए 35.55 लाख शासकीय राशि का अपने खते में किया था आहरण

अनूपपुर, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने शाखा प्रबंधक की आई.डी. का उपयोग कर राशि 35,55,391 रुपये अपने खाते में स्थानान्तरण कर गबन करने पर थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 409, 420, 467, 471, 120बी, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपी पिता-पुत्र तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा अनूपपुर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं अनिल कुमार तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी को 10 -10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 2 अन्य सुनील तिवारी एवं सतेन्द्र परौहा को दोषमुक्त कर दिया है। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गई।

जिला लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल, शाखा अनूपपुर द्वारा 09 मई 2015 को थाना अनूपपुर में लिखित शिकायत में बताया कि राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा अनूपपुर में 18 जनवरी 2012 से 20फरवरी 2014 तक प्रभारी शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे, जिनके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच संयुक्त जांच दल से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में अनियमितताएं कर राशि रुपये 35,55,391/ गबन पाया गया। तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, व पुत्र अनिल तिवारी संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर, दूसरा पुत्र सुनील कुमार तिवारी के सहभागिता से गबन किया गया तथा तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर अनिल तिवारी द्वारा रामजी प्रसाद तिवारी तत्कालीन शाखा प्रबंधक एवं मुर्तजा अंसारी के कार्यकाल में भी उनकी आई.डी. का उपयोग कर इस राशि को अपने खाते में स्थानान्तरण कर गबन किया गया है। शिकायत पर कोतवाली अनूपपुर द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला

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